हनुमानगढ़ hellobikaner.in जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने रविवार शाम को संगरिया एसडीएम कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलक्टर ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को बताया कि राज्य सरकार की नई गाइड लाइन के मुताबिक शादी में अब अधिकतम 31 लोगों को अनुमत किया गया है।
अब अगर शादी में 31 से ज्यादा पाए गए तो 1 लाख का जुर्माना विवाह के आयोजकों पर लगाया जाएगा। वहीं मैरिज गार्डन, विवाह स्थलों के स्वामी, प्रबंधकों के द्वारा भी अगर 31 से ज्यादा लोगों को विवाह समारोह में अनुमत किया तो उन पर भी 1 लाख के जुर्माने के प्रावधान है। लिहाजा सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण सभी सरपंचों, पार्षदों इत्यादि जनप्रतिनिधियों को बताएं कि वे अन्य लोगों को शादी ब्याह टालने के लिए प्रेरित करें। साथ ही जिला कलक्टर ने बाजारों में फल-सब्जी की ठेलों के एक जगह पर नहीं लगाने और उन्हे वार्डवाइज या मोहल्ला वाइज भेजने, होम डिलीवरी को प्रमोट करने, अंतर्राज्यीय नाकों पर सख्ताई करने संबंधी कई निर्देश दिए।
उन्होने कहा कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होम आइसोलेशन का पालन नहीं करता है तो उसे इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटीन सेंटर पर भिजवाएं। जिला कलक्टर ने कहा कि कोरोना से मृत्यु होने पर शहरी क्षेत्र में नगर पालिका का अधिशाषी अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार सरकार के खर्चे पर पूरे रिति रिवाज से करवाए। सरकार की ओर से की गई इस व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में जिला कलक्टर ने कोरोना मरीजों की संख्या, एक्टिव केसों की संख्या समेत कोरोना मैनेजमेंट को लेकर विस्तृत जानकारी ली।
बैठक में जिला कलक्टर के अलावा एसडीएम संगरिया रमेश देव, विकास अधिकारी रामप्रताप, तहसीलदार विवेक चौधरी, नगर पालिका ईओ पुरषौतम जैन, सीबीईओ सुरेन्द्र समेत ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।