जयपुर hellobikaner.in राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान राज्यव्यापी जन अनुशासन पखवाडे तथा अन्य प्रतिबंधों की अवधि के दौरान सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन अवरूद्ध रहने के क्रम में कॉन्ट्रेक्ट कैरिज एवं स्टेट कैरिज श्रेणी के वाहनों को मई एवं जून (दो) माह के लिए मोटरयान कर (मोटर व्हीकल टैक्स) में छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।
परिवहन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़े तथा अन्य सार्वजनिक प्रतिबंधों आदि के कारण 14 अप्रेल से लेकर 8 जून, 2021 तक यात्री परिवहन बसों के संचालन पर पूर्ण एवं आंशिक रूप से प्रतिबंध रहा। इस दौरान राज्य में सार्वजनिक यात्री वाहन के रूप में संचालित कॉन्ट्रेक्ट कैरिज एवं स्टेट कैरिज श्रेणी के कुल 32,671 वाहनों को मई एवं जून 2021 के लिए देय मोटरयान कर में पूर्ण छूट दी जायेगी। इस निर्णय से राज्य सरकार पर 72.04 करोड़ रूपए का राजस्व भार पड़ेगा।
गहलोत ने रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के प्रतिबंधों के दौरान परिवहन विभाग के कार्यालय बंद रहने के चलते परमिट प्राप्त नहीं होने के कारण स्पेयर रहे वाहनों तथा किसी भी परमिट से कवर नहीं होने वाले स्पेयर वाहनों पर भी संचालन के प्रतिबंध के कारण उक्त वाहनों को भी मई-जून 2021 तक दो माह की अवधि के लिए वाहन कर में छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से लगभग 245 स्पेयर वाहनों के स्वामियों को लाभ मिलेगा और राजकोष पर 29.58 लाख रूपये का भार आएगा।