सादुलपुर (मदनमोहन आचार्य) राजगढ़ न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (क्रम संख्या प्रथम) राजगढ़ जिला चूरु द्वारा 32 साल पुराने सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति स्वामी / भवन मालिक के हक में निस्तारण करते हुए मकान से कब्जा खाली कर कब्जा भवन मालिक को सौंपने बाबत आदेश पारित किया है।
प्रकरण के अनुसार सम्पत्ति स्वामी / भवन मालिक / वादी विजय सिंह पुत्र जयचन्द लाल जाति नाहटा निवासी कस्बा राजगढ़ जिला चूरु के वार्ड संख्या 15 में अवस्थित पट्टाशुदा भूमि में बने मकानात में उसके पिता स्व. जयचंद नाहटा द्वारा मधुर सम्बंधों के चलते स्व. भंवरलाल दर्जी निवासी राजगढ़ के पास निवास का स्थान नहीं होने के चलते सन् 1989-1990 में बतौर लाईसेन्सी (बिना किराये) को दिया था।
लेकिन भवरलाल व उनका परिवार उक्त मकान में बिना भवन स्वामी की पूर्व अनुमति अवैध निर्माण आदि प्रारंभ कर दिया व लाईसेंस रिवोक किए जाने पर मकान खाली करने के बजाय अवैध अतिक्रमी की हैसियत से मकान पर काबिज हो गए जिस पर सम्पत्ति स्वामी / भवन मालिक / वादी विजय सिंह द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश राजगढ़ जिला चूरु में उक्त बाबत वाद प्रस्तुत किया जो सम्पत्ति स्वामी / भवन मालिक / यादी विजय सिंह के हक में निस्तारित किया गया।
लेकिन स्व. भंवरलाल के वारिसान द्वारा उक्त आदेश की पालना करने की बजाय प्रथम सिविल अपील न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (क्रम संख्या प्रथम ) राजगढ़ जिला चूरु में प्रस्तुत की अपील में बाद सुनवाई पीठासीन अधिकारी दीपक पाराशर द्वारा पत्रावली पर आए साक्ष्य दस्तावेजों व तर्कों को सुनकर तथा सम्मानित न्यायिक विनिश्चश्यों के आलोक में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए दो माह की अवधि में नवरलाल के वारिसान को उक्त भूखड़ मय मकान को उसके मूल स्वरूप में खाली कर कब्जा सम्पत्ति स्वामी / भवन मालिक / यादी विजय सिंह को सम्मलाने बाबत आदेश पारित किया। सम्पत्ति स्वामी / भवन मालिक / यादी विजय सिंह की ओर से पैरवी अधिवक्ता अजीत पचार व प्रेम बीका ने की।