बीकानेर। ग्राम जसोल (बाड़मेर) में अस्थाई पंडाल में आयोजित कथा कार्यक्रम के दौरान आये तूफान से पंडाल में करंट फैलने से बड़ा हादसा हुआ। बीकानेर जिले में समय-समय पर अस्थाई पंडाल स्थापित कर मेला, प्रदर्शनी, सर्कस, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों की स्वीकृतियां जिला मुख्यालय कार्यालय सहित उपखण्ड, तहसील कार्यालय द्वारा जारी की जाती है। इन स्वीकृतियों से पूर्व यद्यपि पुलिस विभाग, नगर निगम तथा विद्युत विभाग आदि की पूर्व रिपोर्ट ली जाकर उनके द्वारा दी गई सुरक्षात्मक शर्तों के आधार पर आयोजनों की स्वीकृतियां जारी की जाती है।
जिला कलक्टर ने कहा कि जसोल जैसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति को बीकानेर जिले में रोकने के लिए यह आवश्यक है कि उपरोक्त प्रकार के आयोजनों की स्वीकृतियों में दी गई शर्तों की शत प्रतिशत पालना सुनिश्चित कराई जाए।
गौतम ने जिले के समस्त उपखंड मजिस्टेªट, तहसीलदार को निर्देशित किया है कि उनके क्षेत्र में इस प्रकार के आयोजन बिना स्वीकृति के कदापि आयोजित नही किए जाएं। जिन आयोजनों की स्वीकृतियां उनके विभाग द्वारा दी जाती हैं, उनमें समस्त प्रकार के सुरक्षात्मक शर्तों, आपदा प्रबन्धन विभाग के निर्देशों की पालना किए जाने का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जावे तथा उनकी कड़ाई से पालना सुनिश्चित करने के लिए संबंधित थानाधिकारी को पाबन्द किया जावे।
बिना पूर्व सूचना अथवा बिना लिखित स्वीकृति आदेश के किए जाने वाले आयोजनों की तत्काल सूचना देकर संबंधित थानाधिकारीगण को पाबन्द किया जाए। शर्तों की पालना नहीं करने पर ऐसे आयोजकों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जावे। इसके साथ ही जिन जिन विभागों द्वारा आयोजनों की रिपोर्ट ली जाती है, वे भी आयोजनांे के दौरान मौके पर अपने विभाग से संबंधित शर्तों की पालना की जा रही है अथवा नहीं इसकी सुनिश्चितता करलें। आयोजक द्वारा यदि किसी भी शर्त का उल्लघंन करना पाया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल जिला कार्यालय, पुलिस विभाग को दी जावे, ताकि समय रहते आयोजन की स्वीकृति को निरस्त किया जा सके।