नई दिल्ली। सरकार ने आज घोषणा की कि मध्यम और लक्जरी तथा एसयूवी श्रेणी की कारों पर वस्तु एवं सेवा कर की बढी हुई दरें कल यानी 11 सितंबर से लागू हो जाएंगी।
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट करके कहा कि खास मोटर वाहनों पर क्षतिपूर्ति उपकर में वृद्धि की अधिसूचना 11 सितंबर 2017 को जारी की जाएगी और यह उसी दिन आधी रात से प्रभावी हो जाएगी।
वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने कल यहां हुई बैठक में मझौली कारों पर जीएसटी उपकर में दो प्रतिशत, बड़ी कारों में पांच प्रतिशत और एसयूवी पर सात प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने का फैसला किया था।