हैलो बीकानेर न्यूज नेटवर्क, चूरू, hellobikaner.com पांच साल की मासूम से बलात्कार के अभियुक्त को पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
पोक्सो कोर्ट में विशिष्ट लोक अभियोजक वरूण सैनी ने बताया कि वर्ष 2018 में बिहारी निवासी विवाहिता पति से परेशान होकर बच्चों को लेकर लक्ष्मणगढ़ आ गई। यहां पर उसकी मुलाकात अभियुक्त धर्मपाल नायक से हुई, जिसने विवाहिता नौकरी दिलाने व उसके सहित बच्चों को संरक्षण देने की बात कही व अपने साथ ले गया।
उसके साथ रहने के दौरान अभियुक्त का पिता विवाहिता से गलत हरकत करने लगा। इस पर परेशान होकर अभियुक्त विवाहिता को हिसार ले गया। कुछ दिनों बाद अभियुक्त का पिता भी हिसार आ गया व विवाहिता से गलत हरकत करना शुरू कर दिया।
इस पर विवाहिता ने छोड़कर जाने की धमकी दी तो संरक्षक अभियुक्त धर्मपाल उसकी पांच साल की बच्ची को अपने साथ जिले के शहरी रेलवे स्टेशन पर ले गया, जहां ट्रेन के डिब्बे में उसके साथ बलात्कार किया। बाद में बच्ची को लेकर हिसार वापस लौटा। बच्ची के लौटने पर विवाहिता के पूछने पर सारे घटनाक्रम की जानकारी दी।
इस पर विवाहिता ने अभियुक्त को छोड़कर जाने की बात कही तो वो उसके बच्चे को उठाकर ले गया। नाबालिग से बलात्कार के मामले में 11 जून 2019 को जीआरपी रतनगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया था। जीआरपी पुलिस ने मामले की जांच के बाद संबंधित न्यायालय में चालान पेश किया गया था।
पोक्सो कोर्ट में विशिष्ट लोक अभियोजक सैनी ने बताया कि दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद में कोर्ट ने धर्मपाल नायक को नाबालिग से बलात्कार का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।