सीकर। भारत में कई केस वर्षो तक न्यायालयों में फैलसे के इंतजार में पड़े रहते है। कई बार तो केस का फैलसा आता है तब तक आरोपी या फिर केस करने वाला ही दुनिया छोड़ चूका होता है। पता नहीं फैसलों के इंतजार में न जाने कितने केस आज भी कोर्ट में फाइलों में बंद पड़े होंगे। आज हम आपको 26 साल पुराने मामले के बारे बता रहे है जिसमे आरोपी को आजीवन कारावास की सजा हुई। राजस्थान के सीकर जिले की एक स्थानीय अदालत ने आपसी रंजिश के चलते महिला की भाले व लाठियों से पीट कर हत्या करने के 26 साल पुराने मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदा लत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। अपर लोक अभियोजक कैलाश दान कविया ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके के ढोलास निवासी अनीता जाट ने 13 मई 1993 को लक्ष्मणगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया था।
उन्होंने बताया कि दर्ज एफआईआर के अनुसार 13 मई की शाम करीब चार बजे पड़ोसी रणवीरसिंह जाट व महेंद्र सिंह और उसके साथियों ने उसके पिता पन्नाराम व मां पर हमला बोल दिया। उन्होंने बताया कि इससे दोनों के गहरी चोटें आई और इसके चलते उसकी मां की मौत हो गई थी और इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद चालान पेश कर दिया था।
उन्होंने बताया कि सोमवार को न्यायालय ने सुनवाई के बाद रणवीरसिंह को हत्या व हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास व 16 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
एजेंसी