नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने चौथे लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी। इससे पहले पंजाब, तेलंगाना और मिजोरम ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है। तेलंगाना की सरकार ने 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया है। वहीं पंजाब सरकार ने 18 मई से राज्य से कर्फ्यू हटाने की घोषणा कर दी है।
During the extended lockdown till 31st May, the night curfew shall continue to remain in force on the movement of individuals, for all non-essential activities, between 7 pm and 7 am: MHA pic.twitter.com/R7embn6Qc2
— ANI (@ANI) May 17, 2020
गाइडलाइन के अनुसार ……
आवश्यक सेवाओं से इतर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी : गृह मंत्रालय
इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है: गृह मंत्रालय (MHA) pic.twitter.com/D82p36fsmZ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 17, 2020
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में ‘निषिद्ध’ और ‘बफर’ जोन चिह्नित करेगा : गृह मंत्रालय
लॉकडाउन4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है : गृह मंत्रालय ।
सभी दुकानें सुनिश्चत करें कि उनके ग्राहक एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें और एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा को वहां रहने की अनुमति ना दें : गृह मंत्रालय ।
लॉकडाउन4.0 के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें
Sports complexes and stadia will be permitted to open; however, spectators will not be allowed: Ministry of Home Affairs https://t.co/MUnbJkbAQM
— ANI (@ANI) May 17, 2020
कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है : गृह मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है : गृह मंत्रालय ।
होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), जिम 31 मई तक बंद रहेंगे : केन्द्रीय गृह मंत्रालय ।
मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे: गृह मंत्रालय।
सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे : गृह मंत्रालय ।
स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें : गृह मंत्रालय ।