नई दिल्ली: देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से हो रही वृद्धि के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में लॉकडाउन 5 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस गाइड लाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से तीन फेज में छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी।
गृह मंत्रालय ने मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोलने के आदेश दे दिए हैं। मॉल आदि को लेकर सरकार ने कहा कि उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। स्कूल-कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं।
National Directives for #COVID19 Management and Penalties for violation of #Lockdown measures#IndiaFightsCoronavirus pic.twitter.com/Negq6V638e
— Spokesperson, Ministry of Home Affairs (@PIBHomeAffairs) May 30, 2020
इसके अलावा नरेंद्र मोदी सरकार की नई गाइडलाइंस की मानें तो 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। पहले चरण में मंदिर, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी।
इसके साथ ही गृह मंत्रालय के नए दिशानिर्देश में कहा गया है कि एक से दूसरे राज्य में जाने को लेकर जारी पाबंदी को खत्म कर दिया गया है। वहीं राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जाने की इजाजत दी गई है। हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नए नियम के अनुसार अब कहीं आने जाने से पहले किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।