शोभायात्रा निकालने पर प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई रोक नहीं- जिला कलेक्टर
कुछ लोगों द्वारा धारा 144 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा को शोभायात्रा रोकने का षड्यंत्र बताकर सोशल मीडिया पर किया जा रहा है भ्रामक प्रचार, जो निंदनीय है- जिला कलेक्टर
‘एहतियात के तौर पर धारा 144 के अंतर्गत जारी की गई है निषेधाज्ञा ताकि संबंधित जगहों पर कानून व्यवस्था हेतु पुलिस व अन्य व्यवस्थाएं की जा सके”
धारा 144 के अंतर्गत जारी की गई निषेधाज्ञा में संबंधित एसडीएम से बिना पूर्व अनुमति के सामूहिक रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन इत्यादि के आयोजन पर लगााया गया है प्रतिबंध
संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेकर सामूहिक रैली, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सभा इत्यादि का जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में किया जा सकता है आयोजन
हनुमानगढ़ hellobikaner.in जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा है कि जिले में शोभायात्रा निकालने पर प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई गई है। धारा 144 के अंतर्गत उनके द्वारा शुक्रवार 8 अप्रैल को जारी निषेधाज्ञा में सामूहिक रैली, जुलूस, सभा, धरना, प्रदर्शन इत्यादि आयोजन को लेकर संबंधित एसडीएम से पूर्व अनुमति लेना एहतियात के तौर पर अनिवार्य किया गया है ताकि संबंधित जगहों पर कानून व्यवस्था हेतु पुलिस व अन्य व्यवस्थाएं की जा सके। जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों में शोभायात्रा निकालने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है।
जिला कलेक्टर ने बताया कि धारा 144 के अंतर्गत जारी निषेधाज्ञा को कुछ लोगों द्वारा शोभायात्रा निकालने से बेवजह रोकने का षड्यंत्र बताकर सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। जो निंदनीय है। लोगों से अपील की जाती है कि वे इस तरह के भ्रामक प्रचार या बहकावे में ना आएं और अपने धार्मिक आयोजनों का सफलतापूर्वक आयोजन करें।