केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी तम्बाकू उत्पाद पैकेटों के लिए नई विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी से संबंधित अधिसूचना जारी की है। इसके लिए जीएसआर 331 (ई) दिनांक 3 अप्रैल, 2018 के द्वारा सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में संशोधन किया गया है। संशोधित नियम 1 सितम्बर, 2018 से लागू होंगे।
नई विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी
चित्र-1 यह 1 सितम्बर, 2018 से लागू होगा और 12 महीनों की अवधि के लिए मान्य होगा।
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