हैलो बीकानेर न्यूज़ नेटवर्क, www.hellobikaner.in, बीकानेर। शहर में बिजली कपंनी के कर्मचारी की करंट लगने से हुई मौत के मामले में धरनार्थियों, जिला प्रशासन, कंपनी के बीच समझौता हो गया है।
बिजली कम्पनी प्रवता ने बताया है की बीकेईएसएल की वेंडर कम्पनी हिन्दुस्थान इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन पीडित परिवार को एकमुश्त 25 लाख रुपए देगी।
aपीडित परिवार को प्रोविडेंट फंड एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट और ग्रेज्युटी एक्ट के नियमों के तहत सभी परिलाभ दिए जाएंगे। पीफ व ईएसआई एक्ट के नियमानुसार परिवार के एक सदस्य को पेंशन दी जाएगी। परिवार एक सदस्य को उनकी शिक्षा, उम्र और योग्यता के आधार पर कम्पनी में नौकरी दी जाएगी। दोनों पक्षों में हुई बैठक में जिला कलक्टर, कम्पनी के प्रतिनिधि, पूर्व मंत्री गोविन्द राम मेघवाल और पीडित परिजन मौजूद थे।
बैठक में सभी कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 25 लाख को ग्रुप टर्म लाइफ इन्श्योरेंस कराया जाएगा। जो एक जनवरी से लागू होगा, यह लाभ उन कर्मचारियों पर लागू होगा जो कम से कम एक साल की सेवा पूरी कर सकेंगे।
बिजली कम्पनी प्रवता बताया की इतने दिनों से बिजली कम्पनी के कर्मचारी काम नहीं कर पा रहे थे जिसके कारण बिजली की शिकायतों का निवारण नहीं हो रहा था। समझौता होने के बाद आज कर्मचारी काम पर लौटे चुके है और बिजली रखरखाव का काम शुरू हो गया है।