Share
बीकानेर। एकीकृृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के तहत 11 अप्रैल से संपूर्ण राजस्थान में ई-कुबेर पोर्टल के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया लागू हो जायेगी।  जिला कोषाधिकारी पवन कुमार कस्वां ने बताया कि कोषालय,उपकोषालय के अधीन आने वाले समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों  की पालना सुनिश्चित करते हुये विपत्र कोषालय में प्रस्तुत करने से पूर्व पे-मैनेजर/पी.आर.आई. पे-मैनेजर पर जानकारी देनी होगी। उन्होंने बताया कि पे-मैनेजर/पी.आर.आई. पे-मैनेजर पर आहरण वितरण अधिकारी के मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी अपडेट करना अनिवार्य है होगा, अन्यथा ई-कुबेर भुगतान हेतु बिल/पेमैन्ट एडवाईस प्रोसेस नही होगी।

यह न्यूज़ भी पढ़े : 

कस्वां ने बताया कि राजकीय कर्मचारियों के मोबाईल नम्बर अपडेट करना,साथ ही पे-मैनेजर/पी.आर.आई. पे-मैनेजर पर । नजीवतप्रंजपवद व्चजपवद में मनइमत छंउम ब्वततमबजपवद व्चजपवद से राजकीय कर्मचारियों के नाम में संशोधन करवाना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि पे-मैनेजर/पी.आर.आई.पे-मैनेजर पर तृतीय पक्षकार के मोबाईल नम्बर भी अपडेट करवाना भी जरूरी होगा।

About The Author

Share

You cannot copy content of this page