श्रीगंगानगर hellobikaner.in चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देशानुसार कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में सोशल मीडिया या अन्य मीडिया पर भ्रामक संदेशों के प्रकाशन पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन भवानी सिंह पंवार ने जिले के समस्त एसडीएम, सीएमएचओ, पीएमओ, आरसीएचओ को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के दौरान समुदाय में भ्रामक व नकारात्मक संदेश विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया या अन्य मीडिया पर फैलाने पर समुदाय को सही जानकारी देते हुए सकारात्मक वातावरण तैयार करवाने तथा नकारात्मक खबरों एवं संदेशों का खण्डन किया जाये। भ्रामक प्रचार करने एवं उक्त गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति, समूह, संस्थान के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 1860 के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।