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नई दिल्ली। जीएसटी को देशभर में लागू हुए तीन महीने होने को है. वहीं अब 30 सितंबर के बाद से दुकानदार पुराने रेट वाले स्टॉक को नहीं बेच सकते हैं, अगर उनके पास पुराने रेट वाला स्टॉक पाया जाता है तो वह जब्त हो सकता है। एक जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद से दुकानदारों को सरकार की तरफ से पुराने अधिकतम खुदरा भाव (एमआरपी) के साथ स्टिकर लगाकर नए रेट पर सामान को बेचने की जो छूट मिली हुई है वह 30 सितंबर को खत्म होने जा रही है. जिसके आगे बढ़ने की उम्मीद कम है। जुलाई में केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि GST के बाद कई वस्तुओं के भाव में आई कमी का फायदा जो दुकानदार उपभोक्ताओं को नहीं पहुंचाएंगे. दुकानदारों को पुराने एमआरपी के साथ नया रेट वाला स्टीकर लगाने के लिए इसलिए कहा गया था ताकि ग्राहकों को इस बात का पता लग सके कि जीएसटी लागू होने के बाद से पुराने और नए रेट में कितना फर्क है.

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