बीकानेर hellobikaner.in यह कि दिनांक 01.10.2016 को बसन्त चौधरी अपनी कार पर सवार होकर महाजन से जयपुर जा रहा था।
समय करीब 01.30 पी.एम. पर सड़क आम मेगा हाईवे पल्लू से सरदारशहर पर रोही मौजा कुसुमदेसर में जब उक्त कार को मृतक बसन्त चौधरी अपनी सही दिशा में सड़क के किनारे-किनारे चला रहा था तभी सामने से सरदारशहर की तरफ से एक ट्रक चालक रामकुमार ने अपने ट्रक को बहुत तेजगति, लापरवाही एवं गफलत से चलाकर सड़क के किनारे पर चल रही कार को सामनेे से टक्कर मारी जिससे उक्त कार में सवार बसन्त चौधरी के गंभीर प्रकृति की चोटे आई और उन्हीं चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई व कार क्षतिग्रस्त हो गई।
जिसका मुआवजा दावा मृतक के परिजनों की और से एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘‘बोळा’’ ने पेश किया व उसकी पैरवी की। जिसमें माननीय न्यायालय ने मृतक बसन्त चौधरी के परिजनों को मुआवजा राशि 44,08,919/- रूपयें व दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से उक्त समस्त राशि पर 07 प्रतिशत ब्याज अदा करने के लिए ट्रक के मालिक, ड्राईवर एवं बीमा कम्पनी नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को संयुक्त रूप से तथा पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी माना है।