जयपुर hellobikaner.com राज्य सरकार ने कोविड-19 में शिक्षकों एवं शिक्षा विभाग के कार्मिकों की नवीन ड्यूटी लगाए जाने में कुछ श्रेणियों में राहत प्रदान करने का निर्णय किया है।
शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने बताया कि विभिन्न शिक्षक संगठनों से प्राप्त सुझावों एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों पर यह तय किया गया है कि शिथिलन प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय से बाहर रहे शिक्षकाें एवं कार्मिकों को केवल आवश्यकता पड़ने पर ही ड्यूटी पर लगाया जाएगा।
प्रदेश के विभिन्न शिक्षक संगठनों से प्राप्त सुझावों और मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर कोविड-19 में नवीन ड्यूटी लगाने में कुछ श्रेणियों में राहत दी गई है।शिथिलन प्राप्त इन श्रेणियों को छोड़कर लॉकडाउन अवधि में मुख्यालय से बाहर रहे कार्मिकों को केवल ज़रूरत पड़ने पर लगाया जायेगा। pic.twitter.com/oSt7sgMAt8
— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) May 9, 2020
उन्होंने बताया कि विशेष श्रेणियों में शिक्षकों को ड्यूटी से शिथिलन प्रदान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके अंतर्गत वर्तमान में आवागमन हेतु निषिद्ध क्षेत्रों एवं रेड जोन में निवासरत कार्मिकों के मुख्यालय पर उपस्थिति के संबंध में निर्देशित क्षेत्रों से आवागमन हेतु अनुमति या शिथिलता प्राप्त होने तक के लिए छूट प्रदान की जाएगी। इसी तरह संबंधित अधिकारी दिव्यांग, असाध्य रोग से ग्रसित कार्मिक, विधवा अथवा परित्यक्ता या एकल महिला, दो वर्ष से कम आयु की सन्तान वाली महिला कार्मिक, दो वर्ष से कम सेवानिवृति अवधि वाले कार्मिकों को भी ड्यूटी से शिथिलन प्रदान किया जाएगा।
डोटासरा ने बताया कि रमजान माह में रोजेदार कार्मिकों को संबंधित अधिकारियों द्वारा अन्प्य कार्मिकों का विकल्प उपलब्ध होने की स्थिति में यथा संभव कोराना ड्यूटी से मुक्त रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं।