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हनुमानगढ़ hellobikaner.in प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ी को लेकर नोहर थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने नोहर के ढंढेला मंडल पटवारी देवीलाल को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

 

आदेश में जिला कलक्टर ने लिखा है कि नोहर तहसील के मंडल ढंढेला के पटवारी देवीलाल द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2020 में पूर्व नियोजित षडयंत्र द्वारा सिस्टम को हैक कर अनुचित लाभ प्राप्त करवाने का आपराधिक कृत्य करने, कुटरचित जमाबंदी का प्रयोग करते हुए फसल बीमा का अनुचित लाभ प्राप्त करवाने, फसल कटाई प्रयोग विहित मानदंडो के अनुरूप आयोजित नहीं करने के आरोप पर पुलिस थाना नोहर द्वारा कार्मिक के विरूद्ध एफआईआर नं 0270 दिनांक 05 जुलाई द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420 अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है।

अत राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 13(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कार्मिक देवीलाल पटवारी, पटवार मंडल ढंढेला तहसील नोहर को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। साथ ही आदेश में लिखा है कि निलंबन काल में इसका मुख्यालय कार्यालय तहसील रावतसर रहेगा तथा इस अवधि में मूल वेतन का 50 प्रतिशत एवं उस पर नियमानुसार भत्ते देय होंगे।

जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जांच में दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होने कहा कि फसल बीमा योजना को लेकर बैंक, कृषि विभाग, राजस्व विभाग या बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों में से किसी  की भी अगर मिलीभगत पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि जिले में फसल बीमा योजना में अनुचित लाभ लेने के लिए फर्जीवाड़ा कर फसल बीमा करवाने में या योजना के नाम अवैध वसूली आदि में कोई व्यक्ति, गिरोह या संस्था संलिप्त पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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