बीकानेर न्यूज़ नेटवर्क, श्रीगंगानगर, hellobikaner.com शासन सचिव, विधि एवं विधिक विभाग राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार श्रीगंगानगर जिले के विभिन्न विभागों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदो के विरूद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र के तहत निर्धारित दरों/शर्तो पर सेवानिवृत कर्मचारियों की संविदा सेवायें नियमित पदो के नियमानुसार भरे जाने अथवा उपस्थिति की तारीख से दोनो में से जो भी पहले हो, तक लिए जाने की स्वीकृति जारी की गई है।
जिला कलक्टर सौरभ स्वामी ने बताया कि लोक अभियोज श्रीगंगानगर, अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक संख्या 2 श्रीगंगानगर, अपर लोक अभियोजक (सिविल) श्रीगंगानगर, विशिष्ट लोक अभियोजक (एनडीपीएस) श्रीगंगानगर, विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा) श्रीगंगानगर, विशिष्ट लोक अभियोजक म0उ0) श्रीगंगानगर, विशिष्ट लोक अभियोजक, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण, अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 सं. 1 व 2 श्रीगंगानगर, अपर लोक अभियोजक संख्या 1 श्रीगंगागनर, अपर लोक अभियोजक सूरतगढ, अपर लोक अभियोजक संख्या 1 अनूपगढ अपर लोक अभियोजक संख्या 2 अनूपगढ, अपर लोक अभियोजक करणपुर अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक रायसिंहनगर तथा अपर लोक अभियोजक सादुलशहर में एक-एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियुक्त किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि राजकीय सेवा से सेवानिवृत हुए ऐसे इच्छुक कर्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नही हुई है, वें निर्धारित आवेदन पत्र मय वांछित दस्तावेंजो सहित इस कार्यालय में 7 दिवस में प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जाएगा।