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सिंगल यूज प्लास्टिक  आइटम के उत्पादन, संग्रहण, वितरण, बिक्री व उपयोग पर 1 जुलाई से रोक

 

श्रीगंगानगर hellobikaner.in पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार आगामी 1 जुलाई 2022 से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स के उत्पादन, इम्पोर्ट, स्टोकिंग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर रोक रहेगी। प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट रूल्स 2016 (यथा संशोधित) के नियम 4 (2) के अनुसार पोलीस्टाईरीन सहित सिंगल यूज प्लास्टिक आईटम्स के उत्पादन, इम्पोर्ट, स्टोकिंग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर 1 जुलाई 2022 से रोक रहेगी।

 

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्राीय अधिकारी अमित सोनी ने बताया कि प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झण्डे, कैंडी स्टिक, आईसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइन (थर्मोकॉल) की सजावटी सामग्री, प्लेटे, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के ईर्द-गिर्द लपेटने, पैक करने वाली फिल्मे, निमंत्राण कार्ड के ईर्द-गिर्द लपेटने, पैक करने वाली फिल्मे एवं सिगरेट पैकेट के ईर्द-गिर्द लपेटने, पैक करने वाली फिल्मे, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक, पीवीसी बैनर, स्ट्रिर पर रोक रहेगी।

 

 

सभी उत्पादनकर्ता, स्टाकिस्ट, रिटेलर्स, दुकानदार, ई-कामर्स, फैरी वाले, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, मॉल, बाजार, शॉपिंग सेन्टर, सिनेमा हॉल, पर्यटन स्थल, विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यस्थल, अस्पताल, होटल व अन्य संस्थानों व जन सामान्य को जानकारी दी जा रही है कि वे भारत सरकार के नोटिफिकेशन में उल्लेखित समय सीमा के अनुसार चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स का उत्पादन, इम्पोर्ट, स्टोकिंग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग बंद कर दें। इसके अलावा सभी संबंधित पक्ष 30 जून 2022 तक वर्णित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम की शुन्य इन्वेण्टरी सुनिश्चित करने की आवश्यक कार्यवाही करें।

 

 

नोटिफिकेशन के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान, व्यक्ति के विरूद्ध, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसके तहत सामान की जब्ती करने, इकाई, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद करने आदि की कार्यवाही शामिल है।

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