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हैलो बीकानेर न्यूज़, श्रीगंगानगर hellobikaner.com माननीय सर्वाेच्य न्यायालय के निर्णय के अनुसार पटाखों के निर्माण, विक्रय  एवं उपयोग के लिए प्रतिषिद्ध आदेश जारी किए गए हैं।पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पटाखों के लिए शौर मानक अभिनिर्धारित किए गए हैं।

 

 

 

श्रीगंगानगर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रूक्मणि रियार सिहाग ने आदेशों की पालना के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

 

 

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पटाखों के संबंध में लगाई गई शर्तों की पालना करनी होगी। किसी भी प्रकार के पटाखों का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नहीं किया जावेगा।

 

शान्त क्षेत्र यथा अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाए, न्यायालय, धार्मिक स्थलों व अन्य क्षेत्र जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिषिद्ध घोषित किया गया है, से 100 मीटर की परिधि में पटाखों पर प्रतिबन्ध रहेगा। पटाखों के लिए शोर मानक के तहत प्रस्फोटन के बिन्दु से 4 मीटर की दूरी पर 125 डी.बी. (ए.आई.) या 145 डी.बी (सी.पी.के.) से अधिक शोर स्तर जनक पटाखों का विनिर्माण या उपयोग प्रतिषिद्ध होगा।

 

 

लडी (जुडे हुए पटाखें) गठित करने वाले अलग-अलग पटाखों के उपर वर्णित सीमा को 5 लोग 10 एनडीबी तक कम किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य व प्रधानाध्यापक छात्रों को ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों के संबंध जागृत करेंगे व आवश्यक बिन्दुओं के बारे में जानकारी देंगे। यह आदेश 22 से 24 अक्टूबर 2022 तक प्रभावी रहेंगे।

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