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बीकानेर hellobikaner.com कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) सुनीता चौधरी ने रविवार को एक आदेश जारी कर शहर के 3 थानों के कुछ क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

चौधरी ने बताया कि थाना जेएनवीसी के अन्तर्गत शिवबाड़ी रोड़ के क्षेत्र में- मकान बोहरा सदन से मकान हिमान्शु पंचारिया तक के क्षेत्र में, जयनारायण व्यास काॅलोनी के क्षेत्र में- मकान संख्या 5-सी-7 से मकान 5-सी-8 तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।

 थाना सदर के राणीसर बास के क्षेत्र में- चौखूंटी फाटक के पास मकान दिनेश पाल प्रथम से मकान लालजी स्वामी तक- मकान लालजी स्वामी से मकान दिनेश पाल द्वितीय तक के क्षेत्र में, म्यूजियम सर्किल के क्षेत्र में- म्यूजियम सर्किल के पास कोठी नं.-13 बी तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।

उन्होंने बताया कि थाना गंगाशहर के चौपड़ा बाड़ी, गंगाशहर के क्षेत्र में- हरिराम जी के मंदिर के पीछे, भंडारी क्वार्टर से पहले मकान जयतीलाल भूरा से मकान श्यामलाल सेवग तक- खाली बाड़ा बाबूलाल जाट से मकान श्याम दर्जी तक के क्षेत्र में, पुराना बस स्टैण्ड, गंगाशहर के क्षेत्र में- चौधरी धर्म कांटे के सामने विनायक जनरल स्टोर से वाशिंग सेण्टर व कबाड़ी की दुकान तक के क्षेत्र में, गोपेóर बस्ती, गंगाशहर के क्षेत्र में- गहलोत गेस्ट हाऊस के पीछे गोपेश्वर बस्ती व हाफिज काॅलोनी के बीच में मकान शंकरलाल आसदेव सुथार से बाड़ा साड़ी प्रिण्ट मोहम्मद सदीक तक- मकान लक्ष्मण कुलरिया सुथार से मकान मोहम्मद सदीक तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है।

चौधरी ने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।  निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।

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