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बीकानेर hellobikaner.com कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) सुनीता चौधरी ने एक आदेश जारी कर शहर के 5 थाना अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुनीता चौधरी ने बताया कि थाना बीछवाल के अन्तर्गत इन्द्रा काॅलोनी के क्षेत्र में रामलीला मैदान के पास मकान ललिता सुथार से मकान रामचन्द्र सुथार तक के क्षेत्र में, थाना नयाशहर के जस्सुसर गेट के बाहर के क्षेत्र में रामदेव जी के मन्दिर से मकान मोडाराम तक के क्षेत्र में, ब्लाॅक – डी, मुरलीधर व्यास नगर के क्षेत्र में – मकान शिव कुमार व्यास से मकान किशन ओझा तक के क्षेत्र में, थाना सदर के पुरानी गिन्नाणी के क्षेत्र में – रामदेवजी व शिवजी मन्दिर के पास मकान चन्द्रप्रकाश पुरोहित से मकान राजू सिंह तक – मकान गिरधारी लाल पुरोहित से मकान जीवराज सिंह खिंची तक के क्षेत्र में, लाल क्वार्टस के पास भुट्टों के चौराहे के पास के क्षेत्र में – मकान उस्मान अली से मकान हाजी रहीम बक्श – मकान श्यामु खां से मकान फुसे खां तक के क्षेत्र में, विवेक नगर के क्षेत्र में – किशोर न्याय बोर्ड के पास वाली गली, अनाथालय के पीछे मकान सन्त कुमार गोस्वामी से सोढस गीत (श्रीकृष्ण) मन्दिर तक – मकान नन्दलाल से मकान सुशील कुमार गोस्वामी तक के क्षेत्र में।

उन्होंने बताया कि थाना जेएनवीसी के सुदर्शना नगर क्षेत्र में- मकान संख्या ए-17 सुनील कनोजिया से खाली भुखण्ड संख्या ए-15-बी देवेन्द्र कुमार शर्मा तक के क्षेत्र में, थाना गंगाशहर रीको रोड नं. 07, रानी बाजार इण्डस्ट्रीज एरिया के क्षेत्र में – इण्डस्ट्रीयल एरिया में दो टावर के पीछे मकान हीरालाल कॅस्वा से मकान जगदीश गोदारा तक – मकान नत्थूराम जाखड़ से मकान गंगाराम जाट तक के क्षेत्र में।

चौधरी ने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।  निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।

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