बीकानेर hellobikaner.com कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) सुनीता चौधरी ने रविवार को एक आदेश जारी कर शहर के 5 थाना अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुनीता चौधरी ने बताया कि थाना बीछवाल के अन्तर्गत इन्द्रा काॅलोनी के क्षेत्र में – गणेश चौक में मकान सुभाष वाल्मिकी से मकान मुरलीधर चांगरा तक के क्षेत्र में, थाना नयाशहर के अन्तर्गत मुक्ता प्रसाद नगर के क्षेत्र में- मकान संख्या 14/344 से मकान 14/347 तक के क्षेत्र में, थाना सदर के अन्तर्गत पुरानी गिन्नाणी के क्षेत्र में – रामदेवजी, शिवजी मन्दिर के पास मकान गोवर्धन सिंह भाटी से मकान अमरकुंज तक- मकान नन्द किशोर सोनी से मकान जुगल सिंह तक के क्षेत्र में, सादुलगंज के क्षेत्र में- चारण छात्रावास की संपुर्ण चार-दिवारी के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
उन्होंने बताया कि थाना जेएनवीसी के अन्तर्गत खान काॅलोनी के क्षेत्र में- मकान शब्बीर मोहम्मद से मकान अख्तर खान तक के क्षेत्र में, पवनपुरी हाउसिंग बोर्ड के क्षेत्र में- मकान संख्या 3 च 20 निर्मला से मकान संख्या 3 च 23 भंवर नायक तक के क्षेत्र में, सुरजपुरा के क्षेत्र में- मकान संख्या बी 36 से बी 38 तक-मकान संख्या बी 46 से बी 48 तक के क्षेत्र में, थाना कोटगट के अन्तर्गत सुभाष मार्ग के क्षेत्र में- सुभाष मार्ग कोटगेट मुख्य सड़क पर दुकान लखानी मिष्ठान भण्डार से हाॅफीज हाॅजरी की दुकान तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
चौधरी ने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।