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बीकानेर hellobikaner.com कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उपखण्ड मजिस्ट्रेट मीनू वर्मा ने गुरूवार को एक आदेश जारी कर उपखण्ड क्षेत्र बीकानेर के 2 थाना क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कुछ एरिया में निषेधाज्ञा जारी की है।

वर्मा ने बताया कि उपखण्ड क्षेत्र के नाल थाना क्षेत्र के अन्तर्गत करमीसर क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान के सम्पूर्ण परिधि क्षेत्र (200 मीटर जो पूर्व से उत्तर तक व पश्चिम से दक्षिण तक) के क्षेत्र में, बीछवाल थाना के अन्तर्गत मकान तोलाराम से गली आम तक व मकान जगदीश सिंह पुरोहित से गली आम पंचायत भवन तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की गई है।

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उन्होंने ने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक प्रभाव में रहेगी।

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