बीकानेर hellobikaner.com जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर नमित मेहता ने पुलिस थाना सिटी कोतवाली, नया शहर एवं कोटगेट के क्षेत्र में आमजन को अपने निजी वाहन से कार्यस्थल और अन्य निजी कार्य हेतु वाहनों के आवागमन पर प्रातः 8 से 10 बजे तथा सायं 5 से 7 तक छूट प्रदान की है। आदेशानुसार यह छूट इस क्षेत्र में कार्यस्थल तक आने-जाने तथा अन्य निजी कार्य हेतु वाहनों के आवागमन पर निर्धारित समय के दौरान ही रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार इस क्षेत्र में स्थित समस्त व्यवसायिक और वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे और समस्त सामूहिक गतिविधियां, रैली ,जुलूस , धरना, सभा और समारोह पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और लोग शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पुलिस थाना सिटी कोतवाली, नया शहर और कोटगेट के क्षेत्र के लिए निषेधाज्ञा जारी कर जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसी क्रम में अब कार्यस्थल आने जाने व अन्य निजी कार्य हेतु आवागमन के लिए निर्धारित समय में छूट दी गई है।