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हैलो बीकानेर न्यूज़ नेटवर्क, www.hellobikaner.in,                                            बीकानेर।  सादुल गंज स्थित एक निजी विद्यालय के पास दुकान पर तंबाकू उत्पाद बेचना विक्रेता को महंगा पड़ गया जब औषधि नियंत्रण अधिकारी ने कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6बी के उल्लंघन पर उसका चालान काट दिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 के अंतर्गत जिले भर में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद नियंत्रण कानून 2003 के अंतर्गत सक्षम अधिकारियों द्वारा जन जागरूकता व चालान काटने की कार्यवाही की जा रही है।

 

इसी क्रम में मंगलवार को औषधि नियंत्रण अधिकारी नरोत्तम बारोठिया ने पंचायती सर्कल, पीबीएम अस्पताल तथा सादुल गंज क्षेत्र में निरीक्षण व चालान काटने की कार्रवाई की। डीसीओ बारोठिया ने सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर कोटपा एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत 4 चालान काटे, नाबालिकों को तंबाकू उत्पाद बेचने तथा संबंधित साईनेज प्रदर्शित न करने पर धारा 6ए के अंतर्गत 18 चालान तथा शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में तंबाकू बेचने पर धारा 6 बी के अंतर्गत 3 चालान सहित कुल 25 चालान काटे।

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