बीकानेर। जिला कलक्टर (सहायता) कुमार पाल गौतम ने एक आदेश जारी कर सोमवार को श्रीडूंगरगढ़ के पुलिस थाना सेरूणा क्षेत्र में हुई बस-ट्रक भिड़ंत के 12 मृतकों के परिजनों को एक-एक लाख रूपये की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत की है, वहीं 14 घायल व्यक्तियों के लिए बीस-बीस हजार की राशि स्वीकृत की है।
इस प्रकार मुख्यमंत्री सहायता कोष से कुल 14 लाख 80 हजार की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
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कलक्टर की समझाईश-लोक परिवहन ऑपरेटरर्स यूनियन ने दी आर्थिक इमदाद
जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने सोमवार को अपने सभा कक्ष में प्रशासनिक-पुलिस अधिकारियों सहित राजस्थान लोक परिवहन सेवा ऑपरेटरर्स यूनियन (निजी बस संचालक) के साथ बैठक के बाद यूनियन के पदाधिकारियों से पृथक से बातचीत की और उन्हें समझाईश करते हुआ कहा कि इस भीषण दुर्घटना के बाद आप लोगों को भी अपना दायित्व समझ कर सामाजिक सरोकार के तहत दुर्घटना के प्रभावितों के परिजनों को आर्थिक मदद देनी चाहिए।
जिला कलक्टर की बात से प्रेरित होकर राजस्थान लोक परिवहन सेवा ऑपरेटरर्स यूनियन के पदाधिकारियों ने एक स्वर में कहा कि जो हो गया, उसकी भरपाई करना तो किसी के भी हाथ में नहीं है, मगर यूनियन अपनी तरफ से सभी मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रूपये की राशि मदद के रूप में प्रदान करेगी। यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया कि जिला कलक्टर की संवेदनशीलता और सहृदयता का सम्मान करते हुए यूनियन अपनी ओर से इसके अलावा और धनराशि भी इमदाद के रूप में उपलब्ध करवाएगी, साथ ही पदाधिकारियों ने यह भी विश्वास दिलाया कि यूनियन से संबंद्ध बसों का कोई भी चालक यदि शराब पीकर गाड़ी चलाता हुआ पाया गया, तो उसे तत्काल सेवा से हटा दिया जाएगा।