‘बेनामी लेनदेन मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018’ के अंतर्गत बेनामी लेनदेन तथा संपत्तियां तथा ऐसी संपत्तियों से हुई प्राप्तियों जो बेनामीलेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा संशोधित बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई योग्य हैं, के बारे में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आयकर विभाग के जांच निदेशालय में संयुक्त या अपर आयुक्त (बेनामी निषेध इकाई) को सूचना देने वाला व्यक्ति एक करोड़ रुपये तक का पुरस्कार प्राप्त कर सकता है।
इस पुरस्कार के लिए विदेशी भी पात्र होंगे। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी और पूरी गोपनीयता बरती जाएगी।
पुरस्कार के ब्यौरे बेनामी लेनदेन, मुखबिर पुरस्कार योजना, 2018 में उपलब्ध है जिसकी कॉपी आयकर कार्यालयों में तथा आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है। सोर्स : पी आई बी , फोटो : गूगल