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बीकानेर hellobikaner.com नोवल कोरोना वायरस संक्रमण का बीकानेर में प्रसार रोकने तथा संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने आज एक और आदेश जारी किया है। जिसमे कुछ क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित कर  प्रतिबंधित किया गया है।

 

बीकानेर जिला कलक्‍टर कुमारपाल गौतम की ओर से जारी इस आदेश के अनुसार बीकानेर शहर के पुलिस थाना कोटगेट का संपूर्ण क्षेत्र, पुलिस कोतवाली का संपूर्ण क्षेत्र, पुलिस थाना नयाशहर क्षेत्र में डीडू सिपाहियान मोहल्‍ला, मोहल्‍ला चूनगरान, चौखूंटी क्षेत्र, तेलीवाडा, कसाईयों की बारी एवं पुलिस थाना सदर में मोहल्‍ला कुचीलपुरा क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्‍वास्‍थ्‍य की सुरक्षा एवं लोक प्रशांति बनाए रखने के लिहाज से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्‍यक है।

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