hellobikaner.in

Share

हनुमानगढ़ hellobikaner.in  जिले में अगर कोई पटवारी या भू अभिलेख निरीक्षक अपने गांव या ऐसी जगह पदस्थापित है जहां उसकी या उसके नजदीकी रिश्तेदार की अचल संपत्ति है तो उसे वहां से हटाया जाएगा। कलेक्ट्रेट की भू अभिलेख शाखा के प्रभारी अधिकारी और एसडीएम हनुमानगढ़ कपिल कुमार यादव ने जिले के सभी तहसीलदारों और उपपंजीयक हनुमानगढ़ व नोहर को पत्र लिखकर ऐसे पटवारी और भू अभिलेख निरीक्षकों की पहचान करने और ऐसा पाए जाने पर संबंधित पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक को उक्त स्थान से हटाकर निकटस्थ रिक्त पटवार मंडल में पदस्थापित किए जाने के लिए पत्र लिखा है।

पत्र में लिखा गया है कि राजस्व मंडल राजस्थान के निबंधक के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिले में कार्यरत भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को राजस्थान भू राजस्व नियम 1957 के नियम 4 (ड़) में  प्रावधा है कि किसी भी पटवारी को ऐसे क्षेत्र में नहीं रखा जाएगा कि जिसमें उसका खुद का गांव हो अथवा जिसमें वह खुद या उसके नजदीकी रिश्तेदार कोई अचल संपत्ति खेती के लिए धारण करते हो। लिहाजा उक्त नियम के विपरीत जिले में पदस्थापित भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को उक्त स्थान से हटाकर निकटस्थ रिक्त पटवार मंडल में पदस्थापित किया जाए।

पत्र में यादव ने लिखा है कि इस नियम से प्रभावित कार्मिकों की सूचना निर्धारित प्रारूप में 21 जुलाई तक भू अभिलेख कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भिजवाया जाना भी सुनिश्चित करें कि उक्त नियम से प्रभावित समस्त कार्मिकों का नाम प्रेषित सूची में भिजवा दिए गए हैं और कोई भी नाम शेष नहीं है।

पत्र में ये भी लिखा गया है कि भू अभिलेख कार्यालय के द्वारा 09 जुलाई को जारी पत्रांक के जरिए भू अभिलेख  निरीक्षकों और पटवारियों के स्थानांतरण बाबत आवेदन भी आमंत्रित किए गए हैं। लिहाजा सभी तहसीलदार अपने क्षेत्र में कार्यरत भू अभिलेख निरीक्षकों व पटवारियों को आदेशित करें कि वे आवेदन पत्र में स्वयं का निवास स्थान व धारित कृषि भूमि के क्षेत्र का स्थानांतरण करवाने हेतु आवेदन ना करें।

About The Author

Share

You cannot copy content of this page