पूरी दुनिया में आजकल एक ऐप की चर्चा हर तरफ हो रही है वो ऐप है टिकटॉक, भारत में भी इसका चलन काफी बढ़ गया है पिछले दिनों इस ऐप पर अदालत ने प्रतिबंध लगा दिया था लेकिन आज मद्रास उच्च न्यायालय ने चीनी सोशल मीडिया मोबाइल ऐप टिकटॉक से इस शर्त के साथ प्रतिबंध हटाया कि इस मंच का उपयोग अश्लील वीडियो के लिए नहीं होना चाहिए।
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उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने चेतावनी दी कि अगर इस ऐप के जरिए पोस्ट किए गए किसी विवादास्पद वीडियो से शर्तों का उल्लंघन होता है तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। न्यायमूर्ति एन किरूबाकरन और न्यायमूर्ति एस एस सुंदर की पीठ ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार मामले की सुनवाई की।
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उच्च न्यायालय ने तीन अप्रैल को केंद्र को मोबाइल ऐप टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। इस ऐप का उपयोग छोटे वीडियो बनाने के लिए किया जाता है। इस बात को लेकर चिंता जतायी गयी थी कि ऐसे ऐप के जरिए अश्लील सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है।