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हैलो बीकानेर न्यूज़ । लोकसभा आम चुनाव 2019 में राजनीतिक दल व अभ्यर्थी चुनाव प्रचार के दौरान पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का ही उपयोग करेंगे।  जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने इस सम्बंध में एक आदेश जारी कर चुनाव प्रचार के दौरान सभी सम्बंधित पक्षों को पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली प्लास्टिक आदि से बनी वस्तुओं के प्रयोग न करने और पर्यावरण अनुकूल सामग्री प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं।
गौतम ने बताया कि चुनाव में सभी सम्बंधित अधिकारियों, मान्यता प्राप्त व पंजीकृत राजनीतिक दल व अभ्यर्थियों को इस आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान वन टाइम यूज प्लास्टिक से बनी प्रचार सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अभ्यर्थी प्लास्टिक से बने झंडियां, पोस्टर्स, कट आउट्स, होर्डिंग्स, बैनर आदि का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। गौतम ने बताया कि चूंकि एक बार प्रयुक्त होने वाले इस प्लास्टिक सामग्री को पुनः प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है न ही इसका सही निस्तारण हो सकता है।

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ऐसे में चुनाव समाप्ति के बाद ये प्रचार सामग्री अपशिष्ट के रूप में बची रह जाती है। बाद में यह सामग्री सड़कों नालों में बिखरी मिलती है तथा इस कारण नदी-नाले चॉक हो जाते है। यह प्लास्टिक जल व वायु प्रदूषण का भी कारण बनता है। प्लास्टिक के मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के बाद एकत्र इस प्लास्टिक के अपशिष्ट जलाने पर कई हानिकारक गैसें भी निकलती है, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर छोडती है।

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जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दल व अभ्यर्थी प्लास्टिक यूज ना करने की कानूनी और नैतिक बाध्यता के मद््देनजर चुनाव प्रचार के दौरान वन टाइम यूज प्लास्टिक से बने पोस्टर्स, कट आउट्स, होर्डिंग्स, बैनर का प्रयोग न करें बल्कि इसके स्थान पर वैकल्पिक सामग्री का प्रयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल खुद पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए पर्यावरण अनुकूलित सामग्री का प्रयोग करें और इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि  प्राकृतिक फैब्रिक का प्रयोग हो, रिसाइक्लड पेपर मटरियल से बनी प्रचार सामग्री उपयोग में ली जाए, जिनका पर्यावरण पर न्यूनतम असर हो। राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित होने वाली प्रचार सभाओं की समाप्ति के बाद आयोजक सभा स्थल की सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करें, अन्यथा सम्बंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
प्लास्टिक कटलरी के प्रयोग की होगी छूट
गौतम ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सूचित वस्तुओं को प्लास्टिक कैरी बैग््स में रखा जा सकता है, साथ ही प्लास्टिक कटलरी जैसे प्लेट, कप, गिलास, स्ट्रा, आदि का भी सीमित प्रयोग किया जा सकता है।

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