बीकानेर। सोशल मीडिया पर एक मतदाता द्वारा 6 मई को मतदान करने का वीडियो क्लिप वायरल करने पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक को आगे की कार्यवाही के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ए एच गौरी ने बताया कि सोशल मीडिया पर मतदान गोपनीयता भंग करने से जुड़ा वीडिया क्लिप वायरल किया गया, जिसमें सम्बंधित व्यक्ति द्वारा ईवीएम में वोट डालते समय बटन दबाते हुए फोटो भी डाला गया है। उन्होंने बताया कि यह कृत्य मत की गोपनीयता भंग करने वाला है। इस सम्बंध में जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रेषित किया गया है। उन्होंने बताया कि मत गोपनीयता भंग करना अपराध की श्रेणी में आता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 132 के तहत यह संज्ञेय अपराध है। सोशल मीडिया पर डाले गए इस क्लिप व फोटो के उपरी हिस्से में मतदाता ने एक पार्टी विशेष के पक्ष में मतदान की अपील भी लिखी है। यह पोस्ट सतपाल कड़वासरा बिश्नोई नामक व्यक्ति द्वारा पोस्ट की गई है।
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गौरी ने बताया कि यह सम्पूर्ण प्रकरण जिला पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि सम्बंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लाई जाए।