हैलो बीकानेर न्यूज़ नेटवर्क, www.hellobikaner.com, बीकानेर। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त कर दी गई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल डी पंवार ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अन्तर्गत विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग करवाने हेतु वर्ष 2023-24 के द्वितीय चरण के लिए अभ्यर्थियों से 10 जुलाई से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे।
योजनान्तर्गत पात्र अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग किये जाने हेतु अपने आवेदन एसएसओ पोर्टल पर ऑनलाईन किये जा सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजनान्तर्गत प्रथम चरण में ऑनलाईन आवेदन कर चुके अभ्यर्थी जो प्रथम चरण की मैरिट में चयन से वंचित रहे है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब इंस्पेक्टर एवं न्यूनतम पे-लेवल 10 की अन्य परीक्षाएं, रीट परीक्षा, आरएसएसबी द्वारा आयोजित पटवारी/कनिष्ठ सहायक व समकक्ष अन्य परीक्षा, कान्सटेबल परीक्षा, इंजिनियर/मेडिकल प्रवेश परीक्षा, क्लेट परीक्षा, वाणिज्य संकाय के अभ्यर्थियों को भी सीएएफसी, सीएसईईटी एवं सीएमएफएसी परीक्षाओं की तैयारी कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से कराई जाती है।
परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख प्रतिवर्ष से कम हो या जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे-मैट्रिक्स का लेवल-11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों, योजना के नियमानुसार पात्र होंगे।
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना अन्तर्गत संचालित परीक्षाओं की तैयारी हेतु कक्षा 11 एवं 12 में एकेडमिक कोर्सेस हेतु तथा कॉलेज के अंतिम दो वर्षों में रोजगार हेतु प्रोफेशनल कोचिंग संस्थानों के माध्यम से तैयारी करायी जायेगी। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट पर प्राप्त की जा सकती है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में आवेदन आमंत्रित
बीकानेर। मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन पत्र मांगे गए हैं ।जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि राज्य के युवा उद्यमियों व उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा बेरोजगारों को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु यह योजना चलाई जा रही है । योजना के तहत बैंकों के माध्यम से विनिर्माण , सेवा एवं व्यापार आधारित ने उद्योगों की स्थापना के लिए ब्याज अनुदान एवं एवं मार्जिन मनी युक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। यह योजना 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी । उन्होंने बताया कि वर्तमान में योजना के तहत आवेदन पत्र ऑफलाइन लिए जा रहे हैं ।इसके तहत न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष के स्नातक स्तर के युवा आवेदन कर सकते हैं। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।