जयपुर। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा है कि मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना के अन्तर्गत नवीन स्वीकृत पात्र बेरोजगारों के साथ प्रदेश के करीब 82 हजार बेरोजगारों को अगस्त माह से बेरोजगारी भत्ते का भुगतान प्रारम्भ कर दिया जाएगा। इस हेतु पूर्व में प्रचलित अक्षत योजना के तहत स्वीकृत, पात्र करीब 40 हजार आशार्थियों को दिसम्बर, 18 से जुलाई, 2019 तक 83.32 करोड़ रुपये बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित किए जा चुके हैं।
चांदना शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल में इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां पूर्व सरकार के समय पांच साल में मात्र 40 हजार बेरोजगारों को 122 करोड़ रुपए तत्कालीन योजनान्तर्गत वितरित किए गए वही वर्तमान सरकार पहले ही वर्ष में करीब 82 हजार बेरोजगारों को लाभ देने जा रही है। अब तक कुल 83.32 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं और इसी वर्ष दिसम्बर तक करीब 230 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ते के रूप में पात्र युवाओं को वितरित किए जाएंगे।
उन्होेंने कहा कि पिछली सरकार के समय पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या करीब 7 लाख थी एवं तब एक लाख बेरोजगारों को ही योजना में शामिल किया गया जिनमें से भी पांच साल में केवल लाभ 40 हजार को ही दिया गया। जबकि वर्तमान सरकार ने एक बार में एक लाख 60 हजार पात्र बेरोजगारों को योजना में शामिल किया है। एक बार एक लाख 60 हजार युवाओं को योजना का लाभ मिलने के बाद अन्य पात्रों को भी बेरोजगारी भत्ते का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया कि एक भी पात्र आशार्थी का आवेदन निरस्त नहीं किया जाएगा।
इससे पहले विधायक श्री कन्हैयालाल के मूल प्रश्न के जवाब में श्री चांदना ने बताया कि राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज के तहत प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की घोषणा की है। घोषणानुसार मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना में एक फरवरी, 2019 से महिला तथा विशेष योग्यजन स्नातक पंंजीकृत बेरोजगार आशार्थी को 3500 रुपये प्रतिमाह एवं पुरूष आशार्थी को 3000 रूपये प्रतिमाह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है । उन्होंने बताया कि रोजगार विभाग में आशार्थी को पंजीकरण की तिथि से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की पात्रता की शर्तों के अनुसार स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, वह राजस्थान का मूल निवासी हो, उसकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम हो, अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग हेतु 30 वर्ष, अनु जाति, जनजाति, विशेष योग्य जन एवं महिला हेतु 35 वर्ष हो, ऎसा आवेदक वांछित समस्त प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र ई-साइन करके अपलोड करते हुये ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है । प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों में से विभाग द्वारा वेरीफिकेशन की प्रक्रिया के पश्चात योजना की समस्त शर्तों को पूर्ण करने वाले ऎसे पात्र आवेदकों को ही योजना में निहित लाभांवितों की सीमा (एक लाख साठ हजार) तक नियमानुसार बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत किया जा रहा है ।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 22 जुलाई, 2019 तक 41 हजार 738 नवीन आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा इन्हें अगस्त, 2019 से नियमित बेरोजगारी भत्ते का भुगतान प्रारंभ कर दिया जायेगा। विभाग द्वारा पूर्व प्रचलित अक्षत योजना के तहत स्वीकृत पात्र 40 हजार 118 आशार्थियों को दिसम्बर, 18 से जुलाई, 2019 के मध्य 83.32 करोड़ रुपये की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित की जा चुकी है।