बीकानेर hellobikaner.com जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जेएनवीसी पुलिस थाना क्षेत्र के अन्तर्गत विजय मोटर कंपनी (भारत पेट्रोलियम) जयपुर रोड़ से उदासर मैन रोड़ के पश्चिम क्षेत्र के एक किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए है।
गौतम ने बताया कि इस परिधि क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शान्ति बनाए रखने की दृष्टि से यह आदेश लागू किया है। कोरोना वायरस संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है।
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गौतम ने बताया कि इस क्षेत्र में अवस्थित चिकित्सकीय सेवाओं को छोड़कर अन्य समस्त व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे तथा समस्त प्रकार की सामूहिक गतिविधियां, रैली, जुलूस, सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्ण प्रतिबंधित रहेंगे। क्षेेत्र में व्यावसायिक, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से सम्बंधित किराणा एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी मंडी भी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। इस क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंधित रहेंगे।
आवश्यक व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार राजकीय अधिकारी, कर्मचारियों के आवागमन के साधन उपयोग में लिए जाने के लिए अधिकृत होंगे। साथ ही नगर निगम की व्यवस्था से जुड़े वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन के वाहन, चिकित्सकीय सेवाओं से सम्बंधित वाहन, रसद विभाग एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से सम्बंधित अनुमति प्राप्त वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
गौतम ने बताया कि क्षेत्र के एंट्री प्वाइंट्स पर चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा स्क्रीनिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध बीमार व चिकित्सा सम्बंधी आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। इस क्षेत्र में चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर एवं चिकित्सा सेवाओं से जुड़े व्यक्ति या संस्थान प्रतिबंध मुक्त होंगे।
क्षेत्र के समस्त धार्मिक स्थलों में आमजन के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, स्थल की साफ सफाई व रख रखाव के लिए अधिकतम दो व्यक्तियों को निर्धारित समय के लिए प्रवेश करने की अनुमति रहेगी, इसकी सूचना सम्बंधित पुलिस थाने के स्तर पर संधारित की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि क्षेत्र में दूध, अखबार तथा खाद्य सामग्री के वितरण पर छूट प्रदान की गई है। निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी।