Share

बीकानेर hellobikaner.in होली एवं शब-ए-बारात के मद्देनजर 28 एवं 29 मार्च को सार्वजनिक स्थलों पर दोपहर 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति होगी।

 

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अरुण प्रकाश शर्मा ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी किया है। आदेशानुसार ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम में अधिकतम 50 व्यक्ति भाग ले सकेंगे।

 

About The Author

Share

You cannot copy content of this page