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बीकानेर hellobikaner.in कोरोना महामारी के चलते कई बच्चे अनाथ हो गए थे, इसके चलते राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत इन बच्चों के लिए सहायता राशी देने की योजना बनाई है। यहाँ हम आपको बताएँगे इस योजना की संक्षिप्त में जानकारी ….

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग योजना का नाम- मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना लाभ: कोरोना से माता- पिता की मृत्यु होने से अनाथ हुए बालक-बालिकाओं को 1 लाख रू. की एकमुश्त सहायता व 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5 लाख रू. की सहायता देय है। अनाथ बच्चों को 2500 रू. प्रतिमाह सहायता दी जाती है। कोरोना से मृत्यु होने पर विधवा महिला को 1 लाख रू. की एकमुश्त सहायता व 1500 रू. प्रतिमाह विधवा पेंशन देय। इसमें विधवा महिला के 18 वर्ष से कम आयु की संतानों को पालनहार योजना में 1 हजार रू. प्रतिमाह व 2 हजार रू. वार्षिकसहायता देय।

पात्रता:- 01 मार्च 2020 के पश्चात कोरोना महामारी से मृत्यु होने पर मृतक की पत्नी व बच्चों को लाभान्वित किया जाता है। आवेदन प्रक्रिया :- आवेदक को शहरी क्षेत्र में सम्बधिन्त एस.डी.एम. तथा सम्बधिन्त ग्रामीण क्षेत्र में बी.डी.ओ द्वारा आवेदन सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग, हनुमानगढ़ को प्रेषित करना होता है।

आवश्यक दस्तावेज: एचआरसीटी रिपार्ट, आरटीपीसीआर रिपार्ट, Death Summery by Hospital, क्लीनिकल नोट्स (बीएचटी), मृत्य प्रमाण पत्र, कोविड मृत्य से सम्बधित अन्य दस्तावेज, ओवदक के बैंक अकाउंट की कॉपी, शैक्षणिक सत्र 2021-22 का 18 वर्ष से कम आयु की संतान का अध्ययन पत्र, आवेदक/संतान का आधार कार्ड जन आधार कार्ड, मूल निवास, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, मोबाईल नं0।

 

आज यह जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, हनुमानगढ़ द्वारा जारी की गई है।

 

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