hellobikaner.com

Share

हैलो बीकानेर न्यूज़ नेटवर्क, www.hellobikaner.com,                       श्रीगंगानगर। बीकानेर संभाग के श्रीगंगानगर जिले में अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में उसके सौतेले पिता को आज दस वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।

 

 

 

 


विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रुपाणा एडवोकेट ने बताया कि जिले के अनूपगढ़ में एक सामाजिक संस्था के दो पदाधिकारी तथा एक पुलिस कांस्टेबल द्वारा संयुक्त रूप से दी गई रिपोर्ट के आधार पर सात जनवरी 2020 को यह मामला नई मंडी घड़साना थाना में दर्ज हुआ था।

 

 

 


पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि नई मंडी घड़साना थाना क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय किशोरी से उसके सौतेले पिता द्वारा डेढ़-दो वर्ष से जबरदस्ती दुष्कर्म किया जा रहा है। किशोरी को मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। किशोरी की मां मंदबुद्धि है। किशोरी जब विरोध करती है तो सौतेला पिता मारपीट करता है। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान ही प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए जाने पर दर्शन सिंह को गिरफ्तार किया गया था। 

About The Author

Share

You cannot copy content of this page